सुप्रीम कोर्ट ने भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर मामले में तत्काल सुनवाई से किया इनकार
By The Ishraj Times News Desk | 22 June 2026
नई दिल्ली
बिहार के भोजपुर जिले में भरत भूषण तिवारी की पुलिस मुठभेड़ में हुई मौत से जुड़े मामले में दायर जनहित याचिका (PIL) पर सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल सुनवाई की मांग स्वीकार नहीं की। अदालत ने याचिकाकर्ता को नियमित प्रक्रिया का पालन करते हुए मामले को सूचीबद्ध कराने के लिए रजिस्ट्री के समक्ष जाने की सलाह दी।
याचिका में भरत भूषण तिवारी की मौत की स्वतंत्र जांच कराने और मामले की निष्पक्ष पड़ताल की मांग उठाई गई है। याचिकाकर्ता का आरोप है कि यह मुठभेड़ संदिग्ध परिस्थितियों में हुई और इसकी जांच किसी स्वतंत्र एजेंसी से कराई जानी चाहिए।
इस बीच बिहार सरकार पहले ही मामले की न्यायिक जांच के आदेश दे चुकी है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने घटना को लेकर बढ़ते विवाद और सार्वजनिक चिंताओं के बीच न्यायिक जांच कराने की घोषणा की थी।
भोजपुर के बिलौटी गांव निवासी भरत भूषण तिवारी की 17 जून को पुलिस कार्रवाई के दौरान मौत हुई थी। घटना के बाद पुलिस की कार्रवाई को लेकर सवाल उठे और विभिन्न राजनीतिक दलों, सामाजिक संगठनों तथा पूर्व अधिकारियों ने मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की।
फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने मामले में कोई टिप्पणी किए बिना केवल तत्काल सुनवाई से इनकार किया है। अब याचिका सामान्य प्रक्रिया के तहत सूचीबद्ध होने के बाद अदालत के समक्ष सुनवाई के लिए आ सकती है।
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