नीरव मोदी प्रत्यर्पण मामला: पूर्व सुप्रीम कोर्ट जज ने UK हाईकोर्ट में दी गवाही, अपील दोबारा खोलने की मांग
Published by :- Raj Kumar - नीरव मोदी ने UK हाईकोर्ट में प्रत्यर्पण अपील दोबारा खोलने की मांग की। पूर्व सुप्रीम कोर्ट जज ने उनके पक्ष में गवाही दी, भारत सरकार के आश्वासन पर उठे सवाल।
लंदन:
भगोड़े हीरा कारोबारी Nirav Modi के प्रत्यर्पण मामले में एक नया मोड़ सामने आया है। यूनाइटेड किंगडम के हाईकोर्ट में उनकी अपील को दोबारा खोलने की मांग पर सुनवाई के दौरान भारत के पूर्व सुप्रीम कोर्ट जज Justice Deepak Verma ने उनके पक्ष में गवाही दी है।
यह सुनवाई मंगलवार को लंदन हाईकोर्ट में हुई, जहां नीरव मोदी ने अपनी प्रत्यर्पण अपील को “रीओपन” करने की याचिका दायर की है।
भारत सरकार के आश्वासन पर उठे सवाल
भारत सरकार की ओर से यह आश्वासन दिया गया है कि प्रत्यर्पण के बाद नीरव मोदी से Central Bureau of Investigation (CBI), Enforcement Directorate (ED) या किसी अन्य एजेंसी द्वारा पूछताछ नहीं की जाएगी।
हालांकि, जस्टिस दीपक वर्मा और नीरव मोदी के पूर्व वकील अशुल अग्रवाल ने इस आश्वासन पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि ये एजेंसियां स्वतंत्र हैं और सरकार के निर्देशों से बंधी नहीं हैं, ऐसे में नीरव मोदी से पूछताछ होने की पूरी संभावना है।
2022 में खारिज हो चुकी है अपील
गौरतलब है कि नीरव मोदी इससे पहले नवंबर 2022 में अपनी प्रत्यर्पण अपील हार चुके हैं। इसके बावजूद उन्होंने एक नई याचिका दाखिल कर केस को दोबारा खोलने की मांग की है।
संजय भंडारी केस का दिया हवाला
नीरव मोदी की ओर से यह दलील दी गई है कि फरवरी 2025 में ब्रिटेन की अदालत ने Sanjay Bhandari के मामले में प्रत्यर्पण रोक दिया था।
अदालत ने माना था कि भारत में पूछताछ के दौरान उन्हें टॉर्चर (यातना) का खतरा हो सकता है। इसी आधार पर नीरव मोदी ने भी दावा किया है कि अगर उन्हें भारत भेजा गया तो उन्हें भी इसी तरह के खतरे का सामना करना पड़ सकता है।
प्रत्यर्पण पर फिर टिकी नजरें
इस पूरे मामले ने एक बार फिर भारत-यूके के बीच प्रत्यर्पण प्रक्रिया और न्यायिक प्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब हाईकोर्ट का फैसला अहम होगा, जिससे यह तय होगा कि नीरव मोदी की अपील दोबारा सुनी जाएगी या नहीं।
विशेषज्ञों का मानना है कि यह मामला सिर्फ एक व्यक्ति तक सीमित नहीं है, बल्कि इससे भविष्य में अन्य प्रत्यर्पण मामलों पर भी असर पड़ सकता है।
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